*आसाराम की 'आशा' पर सुप्रीम कोर्ट ने फेरा पानी, जमानत याचिका खारिज*...
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेदिक उपचार के लिए स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम बापू की जमानत याचिका खारिज कर दी. उन्होंने चिकित्सा आधार पर जमानत देने की मांग की थी.
न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ ने आसाराम बापू से कहा कि जेल में भी आयुर्वेदिक उपचार किया जा सकता है और उनके द्वारा किए गए अपराध को देखते हुए वे उन्हें जमानत नहीं दे सकते.
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