खाद्य लाइसेंस के नाम पर खाद्य दुकानदारों के साथ हुवा धोखाधड़ी,मण्डल के जिला उपाध्यक्ष ने डीओ को प्रार्थना पत्र सौप कर कानूनी कार्यवाही करने का कीया मांग - Media Times

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Saturday, January 14, 2023

खाद्य लाइसेंस के नाम पर खाद्य दुकानदारों के साथ हुवा धोखाधड़ी,मण्डल के जिला उपाध्यक्ष ने डीओ को प्रार्थना पत्र सौप कर कानूनी कार्यवाही करने का कीया मांग

(संवददाता- श्याम सिंह यादव/मो तसलीम)

चकिया/चंदौली(मीडिया टाइम्स)। तथा उत्तर प्रदेश उद्योग ब्यापार मंडल  शहाबगंज के ज़िला उपाध्यक्ष राजकुमार मोदनवाल ने  बताया की चकिया तहसील के शहाबगंज मे एक वर्ष पहले एक व्यक्ति आया था जो अपना नाम संदीप कुमार केशरी ऊर्फ पल्लू केशरी पुत्र रामविलास केशरी मूल निवासी अहरौरा का बताया। 

जो वर्तमान व्यापार मण्डल अध्यक्ष कुंदन चौहान एवम् कुछ पदाधिकारियों एवम् दुकानदारों से मिला मिलकर बताया की शासन द्वारा विभिन्न जनपदों में Fassai के अन्तर्गत फास्ट कार्ड बनवाने तथा व्यापारियों  को ट्रेनिंग देने का प्रावधान है जिसके फलस्वरूप चंदौली में कार्य संपादन करने के लिए मैं अधिकृत किया गया हूं। 

जिस क्रम में उक्त संदीप केशरी ने दिनांक 08.01.2022 को कस्बा शहाबगंज में मंदिर के पास सटे टीन शेड में कैंप कर पचास साठ खाद्य दुकानदारों का रसीद काट कर प्रति रसीद सात सौ रूपए लेकर उन्हें रसीद दिया और कहा की 1 माह बाद ट्रेनिंग होगा।



और जैसे ही दिल्ली से सुचना आयेगा हम सभी व्यापारियों को सूचना दूंगा। उसके बाद कस्बा में कैंप लगाकर ट्रेनिंग दिया जायेगा।और आज लगभग 1 साल होने को है और उक्त व्यक्ति का कहीं पता नहीं चला संदीप ब्यापारियों  को धोखा दिया यहां तक चल सकता है लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भी असमंजस में रखा है ।और आज तक संपूर्ण पैसा लेकर फरार है। उसका नंबर अक्सर बंद रहता है ।अतः उक्त संदीप कुमार के खिलाफ सख्त आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने तथा व्यापारियों के जनहित में फर्स्ट कार्ड बनवाने की कृपा करें।



क्या है फूड सेफ्टी अधिनियम।

भारत सरकार द्वारा देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए फूड सेफ्टी एण्ड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफ.एस.एस.ए.आई.) का वर्ष 2006 में गठन किया। यह केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक संगठन है, जिसका काम खाद्य पदार्थों/सामग्री का उत्पादन करने वाली इकाइयों पर नियंत्रण एवं निगरानी रखना है।



  एफ.एस.एस.ए.आई. का लक्ष्य ग्राहकों को जहरीले एवं खतरनाक खाद्य पदार्थों से बचाना है। इस अधिनियम के तहत जहां धोखा, खाद्य सामग्री में मिलावट, उत्पाद के प्रति किसी ग्राहक का भ्रमित करना सख्त मना है, वहीं किसी भी उद्यमी, दुकानदार को अपना उत्पाद बाजार में बेचने से पहले उसे खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरा उतरना जरूरी होता है।





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