चन्दौली(मीडिया टाइम्स)। जिला समाज कल्याण अधिकारी नागेन्द्र कुमार मौर्य ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद को निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष जिलाधिकारी श्रीमती ईशा दुहन द्वारा विकास खण्डवार/नगर निकायवार लक्ष्य का निर्धारण करते हुए माह फरवरी 2023 की दूसरे सप्ताह में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन कराते हुए पात्र जोड़ों का सामूहिक विवाह कराये जाने के निर्देश दिए गये है।
अतः सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सभी वर्गों के ऐसे जरूरतमंद, निराश्रित / निर्धन परिवार की विवाह योग्य कन्या (कन्या की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से अधिक है) / विधवा / परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलायें जिनके परिवार की वार्षिक आय रू० 2,00 लाख से कम हैं, को सूचित किया जाता है कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिये अपना आवेदन पत्र सम्बन्धित विकास खण्ड / नगर निकाय पर दिनांक 31.01.2023 तक अनिवार्य रूप से जमा कर दें ताकि पात्रता का सत्यापन कराते हुए माह फरवरी 2023 में पात्र जोंडो का सामूहिक विवाह सम्पन्न कराया जा सकें।
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