नाबालिगों के वाहन चलाने पर कार्रवाई तेज, नाबालिगो को गाड़ी चलाने के लिए देने वाले हो जाएं सावधान
वाराणसी। लगातार हो रहे सड़क हादसे को रोकने के लिए यातायात पुलिस सख्त हो गई है। यातायात पुलिस ने नाबालिगों के वाहन चलाने पर कार्रवाई कर रही है।
20 दिनों में पुलिस ने 375 नाबालिग बच्चों को वाहन से स्कूल जाने पर 5000 से लेकर 25,000 रुपये का चालान किया।बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 26 हजार का चालान किया जा रहा है।
साथ ही बच्चों के परिजनों को फोन कर अगली बार बाइक देने पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। चालान की राशि 20 दिनों में अभिभावकों को 20 लाख की जुर्माना राशि जमा करनी पड़ेगी। समय से जमा न करने पर अभिभावकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है।
यातायात पुलिस की ओर से 1 से 20 जुलाई तक 38 स्कूलों में बच्चों को प्रोजेक्टर के माध्यम से ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई। इसमें बताया गया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे गाड़ी चलाते हुए पाए गए तो उनके अभिभावकों को दंडित किया जाएगा। जिसमें 5000 से लेकर 25,000 का जुर्माना और जेल हो सकती है।
जो बच्चे 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और उनका ड्राइविंग लाइसेंस बन चुका है, सिर्फ वे ही कार या बाइक चला सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी सड़कों पर नाबालिग बच्चे वाहन दौड़ा रहे है।
ट्रैफिक के अधिकारी ने बताया कि जिन नाबालिग बच्चों को पकड़ा जा रहा है, चालान के साथ ही उनको यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उनके परिजनों से बात कर अगली बार गाड़ी न देने की शर्त पर ही बच्चों को छोड़ा जा रहा है।
शासन के आदेश पर स्कूल वाहन ले जा रहे नाबालिग बच्चों का चालान किया जा रहा है। दूसरी बार पकड़े जाने पर वाहन स्वामी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। -
पंकज कुमार तिवारी, ट्रैफिक निरीक्षक, वाराणसी
के अनुसार
तीन साल में एक्सीडेंट
साल,एक्सीडेंट, मौत
2022 750 310
2023 850 340
2024 450 184
(आंकड़ें ट्रैफिक पुलिस के अनुसार 1 जून से 30 जून तक)। साभार
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