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Monday, November 4, 2024

पुलिस द्वारा फरार अभियुक्त के घर उदघोषणा आदेश अन्तर्गत धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता की नोटिस चस्पा

चकिया ( मीडिया टाइम्स )। आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में अनिल कुमार 











यादव, अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन व कृष्णमुरारी शर्मा, क्षेत्राधिकारी नौगढ के कुशल मार्गदर्शन/पर्यवेक्षण में दिनांक 03.11.2024 को थानाध्यक्ष चकरघट्टा चन्दौली के नेतृत्व में उ.नि. रमेश चन्द्र व हे.का. बीरेन्द्र कुमार द्वारा मु.अ.स. 144/2023 धारा 3(1) उ.प्र. गैंगस्टर एक्ट थाना नौगढ जनपद चन्दौली के अभियोग मे लगभग एक वर्ष से वांछित चल रहे।







अभियुक्त बबलू चौहान पुत्र खरपत्तू चौहान निवासी ग्राम पदुमपुर वृन्दावन देवराज थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 21 वर्ष के घर ग्राम पदुमपुर वृन्दावन देवराज थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर पहुँचकर मा. न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट चन्दौली द्वारा दिनांक 21.10.2024 को जारी उदघोषणा आदेश अन्तर्गत धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता का तामिला नियमानुसार ब्यापक प्रचार प्रसार कराते हुये अभियुक्त के मकान के दरवाजे पर सहज दृश्य स्थान पर उदघोषणा आदेश अन्तर्गत धारा 82 द0प्र0स0 की प्रति चस्पा की गयी।









उदषोषणा आदेश तामील कराने वाली टीम–

1.थानाध्यक्ष भूपेन्द्र कुमार निषाद थाना चकरघट्टा चन्दौली। 

2.उ0नि0 रमेश चन्द्र थाना चकरघट्टा चन्दौली।

3.हे0का0 बीरेन्द्र कुमार।








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