चकिया ( मीडिया टाइम्स )। उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग ने व्यवसायिक वाहनों के बकाया
कर और जुर्माना पर छूट देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना शुरू की है। यह योजना 6 नवम्बर 2024 से प्रभावी हो गई है, और इसके तहत वाहन मालिकों को बकाया कर पर छूट प्राप्त करने का मौका मिलेगा।सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी डॉ. सर्वेश गौतम ने बताया कि यह योजना तीन महीने तक लागू रहेगी।
वाहन मालिक अपनी वाहनों का पंजीकरण कराकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हल्के मोटर वाहनों (जो 7500 किलोग्राम तक के यात्रा भार के होते हैं) के लिए 200 रुपये और भारी वाहनों के लिए 500 रुपये तक की छूट निर्धारित की गई है।
उन्होंने यह भी बताया कि यह योजना उन वाहन मालिकों के लिए फायदेमंद है जिनके वाहनों पर बकाया कर और जुर्माना पेंडिंग है। डॉ. गौतम ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर समय रहते अपने वाहनों का पंजीकरण कराएं और बकाया कर जमा करके जुर्माना छूट का लाभ प्राप्त करें।
विभाग ने जानकारी दी कि इस योजना से संबंधित सभी विवरण परिवहन विभाग की वेबसाइट [http://uptransport.gov.in/en-us/](http://uptransport.gov.in/en-us/)
पर उपलब्ध हैं।
साथ ही, अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया कि बकायेदारों को व्यक्तिगत रूप से सूचना नहीं दी जाएगी, इसलिए वाहन मालिकों को वेबसाइट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करनी होगी। यह योजना वाहन मालिकों के लिए एक अच्छा अवसर है, जिससे वे अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सकते हैं और विभाग द्वारा लगाई गई अतिरिक्त फीस से छुटकारा पा सकते हैं।
No comments:
Post a Comment