चकिया ( मीडिया टाइम्स )। मुख्य विकास अधिकारी एस. एन. श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर
प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में अध्यासित परिवारों हेतु फैमिली आई०डी०- "एक परिवार एक पहचान" योजना के अन्तर्गत प्रत्येक परिवार को फैमिली आई०डी० उपलब्ध करायी जा रही है।
यह योजना लाभार्थीपरक योजनाओं के बेहतर एवं पारदर्शी संचालन, सरकारी योजनाओं में पंजीकरण एवं प्रक्रिया का सरलीकरण, लाभार्थियों को योजनाओं का समयबद्ध लाभ, परिवार को लाभ वितरण की इकाई के रूप में लेकर नागरिकों की समृद्धि की सुनिश्चितता एवं योजनाओं की पात्रता निर्धारित करने एवं वंचित पात्रों के परिवार को लाभ देने में उपयोगी है। परिवार आई०डी० के माध्यम से प्राप्त एकीकृत डेटाबेस के आधार पर रोजगार से वंचित परिवारों का चिन्हांकन कर उन्हें रोजगार से समुचित अवसर प्राथमिकता पर उपलब्ध कराये जा सकेंगे।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित परिवारों की राशन कार्ड संख्या ही फैमिली आई०डी० है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित न होने वाले ऐसे परिवार जो राशन कार्ड के पात्र नहीं हैं, उन्हें फैमिली आई०डी० पोर्टल के माध्यम से फैमिली आई०डी० उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु फैमिली आई०डी० से सहूलियत होगी। जो परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं वे भी स्वेच्छा से फैमिली आई०डी० प्राप्त कर सकते है।
योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप परिवार के किसी एक सदस्य द्वारा जाति / निवास प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने के उपरान्त परिवार के अन्य सदस्य द्वारा आवेदन करने की स्थिति में बिना किसी विलम्ब के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा सकेगा। इसी प्रकार परिवार में किसी बच्चे के जन्म लेने पर उसे जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही जाति प्रमाण पत्र देने की राज्य सरकार की संकल्पना को कियान्वित किया जा सकेगा साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं में आवेदन करते समय वांछित अभिलेखों को स्कैन कर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसे विभागीय पोर्टल से स्वतः प्राप्त किया जा सकेगा।
आवेदन कैसे करें :-
आवेदक अपना पंजीकरण फैमिली आई०डी० पोर्टल (https://familyid.up.gov.in) पर दिये गये "Register" लिंक के माध्यम से करेगा। प्रत्येक फैमिली आई०डी० पंजीकरण हेतु परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड वांछित है। पंजीकरण के समय परिवार के सभी सदस्यों का आधार संख्या के सापेक्ष ओ०टी०पी० आधारित e-KYC होगा। यदि कोई आवेदक फैमिली आई०डी० निर्मित करने के लिए स्वयं आवेदन करता है तो किसी प्रकार का यूजर चार्ज देय नहीं होगा। जन सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन करने पर निर्धारित यूजर चार्ज रू0 30.00 (रू० तीस मात्र) लिया जायेगा। आवेदन के उपरान्त जॉच / सत्यापन शहरी क्षेत्र में लेखपाल तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इसके उपरान्त 12 अंकों का फैमिली आई०डी० नम्बर जारी कर दिया जायेगा।
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