21 मार्च: मुख्तार के वकील ने 19 मार्च को जेल के खाने में जहर देने का आरोप लगाया।
24 मार्च: शासन के निर्देश पर लापरवाही के आरोप में जेल के दो डिप्टी जेलर समेत तीन का निलंबन हुआ। इनमें जेलर योगेश कुमार, डिप्टी जेलर अर्विंद कुमार और राजेश कुमार शामिल थे।
25 मार्च: देर रात 3 बजे अचानक मुख्तार के पेट में दर्द उठा।
26 मार्च: सुबह 5.30 बजे उसे एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज ले जाया गया।
26 मार्च: शाम 6.30 बजे मुख्तार को मेडिकल कॉलेज से वापस जेल लाया गया।
27 मार्च: MP-MLA कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर हत्या की साजिश का आरोप लगाया।
27 मार्च: शाम को जेल प्रशासन से बांदा MP-MLA कोर्ट मुख्तार की सेहत की रिपोर्ट मांगी।
28 मार्च: दोपहर 2.30 बजे के आसपास मुख्तार को फिर से तकलीफ हुई। इस पर करीब 3.30 बजे डॉक्टरों की टीम ने उसका चेकअप किया।
28 मार्च: शाम 5 बजे SDM राजेश कुमार ने जेल पहुंचकर मुख्तार के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली।
28 मार्च: देर शाम 7.30 बजे डीएम और एसपी भी काफिले के साथ जेल पहुंचे।
28 मार्च: रात 8.15 बजे एंबुलेंस मंगाकर मुख्तार को बेहोशी की हालत में मेडिकल कॉलेज लाया गया।
28 मार्च: रात 8.30 बजे मेडिकल कॉलेज में मुख्तार का ICU में इलाज शुरू किया गया।
28 मार्च: रात 9.20 बजे उसे ICU से CCU में शिफ्ट किया गया।
28 मार्च: देर रात 10.30 बजे प्रशासन ने मुख्तार की मौत की सूचना दी।
28 मार्च: देर रात 11 बजे कमिश्नर और डीआईजी भी मेडिकल कॉलेज पहुंचे।
28 मार्च: देर रात 12.30 बजे शव को पोस्टमॉर्टम हाउस भेजा गया।
विभागीय सूत्र.......
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