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Monday, June 1, 2020

अनलॉक 1.0 को लेकर जिलाधिकारी ने जारी किए नए फरमान, अब ये होगा दुकानों और केंद्रों के खुलने का समय, जाने क्या क्या छूट मिलेंगी और किसपर जारी है प्रतिबंध


चंदौली जिले में भारत सरकार द्वारा अनलॉक 1 में राज्य सरकारों को दिए गए निर्देशों के अनुसार जनपद में जिलाधिकारी ने जिले की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित शर्तो पर अनलॉक डाउन 1 का पालन करते हुए धारा 144 के अंतर्गत कार्य करने का निर्देश दिया है ।

इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित कराया जाएगा जो इस प्रकार है

1 -आवश्यक स्थिति को छोड़कर जनसामान्य का आवागमन रात्रि 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।

2- समस्त स्कूल ,कालेज ,शैक्षिक संस्थान, कोचिंग ,आदि शासन के अगले आदेश तक बंद रहेंगे । यदि ऑनलाइन एवं दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी ।

3- कैंटोंमेंट जोन के बाद सभी प्रकार के औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति होगी । लेकिन औद्योगिक इकाइयों को मास्क , सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा ।

4- कंटोनमेंट जोन के अतिरिक्त शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आबकारी विभाग की दुकानें प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन करते हुए शर्त पर अनुमति होगी ।

5 – समस्त सिनेमा हॉल ,शॉपिंग मॉल ,जिम ,तरणताल, पार्क थिएटर, बार एवं सभा ,असेंबली हॉल और इस प्रकार की अन्य संस्थान बंद रहेंगे ।

6- समस्त धार्मिक स्थल, पूजा स्थल ,जनसामान्य हेतु शासन के अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। धार्मिक जुलूस आदि ।

7 – निजी सरकारी कार्यालय संगठन के प्रमुख विभागाध्यक्ष समस्त कर्मियों के लिए आरोग्य एप्स का शत-प्रतिशत सुनिश्चित करें ।

8 – चंदौली जनपद में चिन्हित अंकों में जोन में निम्नलिखित प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराएं भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार द्वारा जारी रजिस्टर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल में उल्लेखनीय निगरानी प्रक्रिया का अनुपालन किया जाए और कंटोनमेंट जोन के निवासी के लिए आरोग्य सेतु एप्स शत-प्रतिशत कवरेज किया जाना सुनिश्चित की जाए । स्थानीय प्रशासनिक तथा चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्ति को होम अथवा संस्था कोरनटाइन किया जाए ।
यस जी आर आई एवं ऐसे दूसरे लक्षण वाले समस्त केस की जांच कराई जाए इस प्रकार के शासना आदेश का पालन किया जाए।

9-  जिला प्रशासन द्वारा निम्नलिखित कृतियों को शर्तों पर प्रतिबंधित एवं अनुमति दी जा सकती है सरकारी कार्यों में शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे कार्यालय में संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत रखते हुए । इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए स्टाफ को तीन पालियो में विभाजित किया जाए प्रथम पाली 9:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
द्वितीय पाली 10:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक
तृतीय पाली प्रातः 11:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक चलेगा।
कार्यालय मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा। समस्त बाजार सुबह 9:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक खोले जाएंगे

सब्जी मंडी से संबंधित सुबह 4:00 बजे से 7:00 बजे तक खुलेंगे ।
सब्जी की रिटेल बिक्री 6:00 से 9:00 तक होगी ।इसके अलावा और भी निर्देश दिए गए हैं ।

10-  65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति एक से अधिक बीमारी या या गंभीर बीमारी जैसे किडनी ,सांस,टीबी आदि से ग्रसित व्यक्ति ,गर्भवती महिलाएं तथा 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे को छोड़कर स्वस्थ व्यक्ति बाहर निकलना आवश्यक न हो घर के अंदर रहेंगे ।
11 सभी कार्य स्थल पर इसका वर्मा आदि का प्रयोग करना अनिवार्य है कार्यस्थल पर उत्तराधिकारी के गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंस का कड़ाई से पालन कराए।

कार्यस्थल पर देश समय तथा भोजन अवकाश चंदौली जिले में भारत सरकार द्वारा अनलॉक डाउन1 में राज्य सरकारों को दिए गए निर्देशों के अनुसार जनपद में जिलाधिकारी ने जिले की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित शर्तो पर अनलॉक डाउन 1 का पालन करते हुए धारा 144 के अंतर्गत कार्य करने का निर्देश दिया है ।
इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित कराया जाएगा जो इस प्रकार है नंबर वन आवश्यक अतिथियों को छोड़कर शाम जनसामान्य का आवागमन रात्रि 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक रहेगा प्रतिबंधित नंबर दो समस्त स्कूल कालेज शैक्षिक संस्थान कोचिंग आदि शासन के अगले आदेश तक रहेंगे यदि ऑनलाइन एवं दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी नंबर 3 कैंटोंमेंट जून के बाद सभी प्रकार के औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति होगी लेकिन औद्योगिक इकाइयों को एस मांस केस कवर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा नंबर चार कंटोनमेंट जून के अतिरिक्त शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आबकारी विभाग की दुकानें प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन करते हुए शर्तों पर शर्त पर अनुमति होगी नंबर 5 समस्त सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल जी तरणताल आमन रंजन पार्क थिएटर बार एवं सभा असेंबली हॉल और इस प्रकार की अन्य संस्थान बंद रहेंगे नंबर छे समस्त धार्मिक स्थल पूजा स्थल जनसामान्य हेतु शासन के अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे धार्मिक जुलूस आदि नंबर 7 निजी सरकारी कार्यालय संगठन के प्रमुख विभागाध्यक्ष समस्त कर्मियों के लिए आरोग्य एप्स का शत-प्रतिशत कब्रे सुनिश्चित करें नंबर 8 चंदौली जनपद में चिन्हित अंकों में जून में निम्नलिखित प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराएं को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार द्वारा जारी रजिस्टर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल में उल्लेखनीय निगरानी प्रक्रिया का अनुपालन किया जाए और कंटोनमेंट जून के निवासी के लिए आरोग्य सेतु एप्स शत-प्रतिशत कवरेज किया जाना सुनिश्चित की जाए कंट्रोल में स्थानीय प्रशासनिक तथा चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्ति को होम अथवा संस्था नीकोरन टाइम किया जाए यस जी आर आई एवं ऐसे दूसरे लक्षण वाले समस्त केस की जांच कराई जाए इस प्रकार के शासना आदेश का पालन किया जाए 9 जिला प्रशासन द्वारा निम्नलिखित कृतियों को शर्तों पर प्रतिबंधित प्रतिबंधों एवं अनुमति दी जा सकती है सरकारी कार्यों में शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे कि तू कार्यालय में संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत रखते हुए सीन ना हो तथा इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए स्टाफ को तीन पारियों में विभाजित किया जाए प्रथम पाली 9:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक दीपाली 10:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक कृषि पाली प्रातः 11:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक चलेगा कार्यालय सिंचाई एवं मार्कस्पेस तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कोणत्या करेगा समस्त बाजार सुबह 9:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक खोले जाएंगे सब्जी मंडी से संबंधित सुबह 4:00 बजे से 7:00 बजे तक खुलेंगे प्रसाद सब्जी की रिटेल बिक्री 6:00 से रात्रि 9:00 तक 6:00 से 9:00 तक होगी इसके अलावा और भी निर्देश दिए गए हैं तथा दसवां निर्देश 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति एक से अधिक बीमारी से गंभीर या गंभीर बीमारी जैसे किडनी सांस आदि से ग्रसित व्यक्ति गर्भवती महिलाएं तथा 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे ऐसी से छोड़कर जिनमें स्वस्थ हेतु बाहर निकलना आवश्यक हो घर के अंदर रहेंगे ।

11 सभी कार्य स्थल पर कार्य आदि का प्रयोग करना अनिवार्य है कार्यस्थल पर उत्तराधिकारी गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंस का कड़ाई से पालन कराएं। कार्यस्थल पर एक साथ भोजन अवकाश इकट्ठा होकर न करने दें ।
प्रवेश और निकासी के हैंडवाशिंग की व्यवस्था अवश्य कराएं ।
भारत की सामान्य स्थिति होने पर कोविड-19 के फैलाव को रोकनेआवश्यक शर्तों का अनुपालन करना किसी भी दशा में अनुमान्य होगी। शर्तों का उल्लंघन किए जाने की दशा में वह निष्क्रिय हो जाएगी ।

यह आदेश 1 जून से लेकर 30 जून तक प्रभावी रहेगा ।
इसके साथ ही सारि दुकानों के खुलने का समय और दिन निर्धारित किया गया है ।

प्रतिदिन खुलने वाली दुकानें-

किराना ,सब्जी, फल ,मिठाई, कृषि उपकरण एवं मैकेनिकल कृषि खाद्य, पशुपालन से संबंधित दुकाने आदि तेल और घी के साथ गैस एजेंसियां प्रतिदिन 9:00 से रात्रि 9:00 तक खुलेंगे।

12 – विल्ड़िंग मटेरियल ,आयरन, हार्डवेयर, स्टोर मार्बल, टाइल्स, प्लाईवुड ,इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, मोबाइल ,चश्मा, घड़ी ,साइकिल, टायर ट्यूब से संबंधित दुकाने बुधवार शुक्रवार एवं रविवार को 9:00 से रात्रि 9:00 तक खुलेंगे।
सराफ ,फर्नीचर ,कपड़ा रेडीमेड, कास्मेटिक चूड़ी ,जूता-चप्पल, की दुकान मंगलवार गुरुवार शनिवार रात्रि प्रातः 9:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक खुलेंगे ।

इसके अलावा यदि किसी प्रकार का अनुपालन में कोताही बरती जाती है तो संबंधित प्रतिष्ठानों एवं लोगों के खिलाफ धारा 144 और कोरोना एक्ट के तहत कार्यवाही भी सुनिश्चित कराई जाएगी ।
एक समय इकट्ठा होकर न करने दें ।
प्रवेश और निकासी के हैंडवाशिंग की व्यवस्था अवश्य कराएं ।
भारत की स्थिति सामान्य होने पर कोविड-19 के फैलाव को रोकनेआवश्यक शर्तों का अनुपालन करना किसी भी दशा में अनुमान होगी शर्तों का उल्लंघन किए जाने की दशा में वह निष्क्रिय हो जाएगी ।
यह आदेश 1 जून से लेकर 30 जून तक प्रभावी रहेगा ।

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