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Friday, March 10, 2023

पारा विधिक सेवकों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के दौरान महिलाओं को सम्पत्ति में अधिकार अधिनियम की दी जानकारी

चन्दौली(मीडिया टाइम्स)। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्दौली के निर्देशन में अपर जनपद न्यायाधीश / पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्दौली ज्ञान प्रकाश शुक्ल के संरक्षण में ग्राम पंचायत लालपुर दलित बस्ती मे लीगल ऐड क्लिनिक चकियां के पराविधिक स्वयं सेवक गण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के अंतर्गत महिलाओं को सम्पत्ति मे अधिकार अधिनियम के बारे में शिविर लगाकर महिलाओं को जागरूक किया गया।

 जिसमें पीएलबी रजनीश कुमार ने बताया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कानून के अनुसार विवाहित महिला का अपने निजी संपत्ति पर पूरा अधिकार होता है। जिसे वह अपनी इच्छा के अनुसार बेच सकती है। किसी को उपहार में दे  सकती हैं पारा लीगल वालंटियर प्रीति शर्मा ने बताया कि न्याय से वंचित अनुसूचित जाति जनजाति पीड़ित महिलाओं को फ्री लीगल एड क्लीनिक की सुविधाएं मिलती है उसके लिए आपको टेली ला योजना नालसा और तहसीलों में लीगल एड क्लीनिक बनाए गए हैं। 

वहां पर आपको मुफ्त जानकारी दी जाती है परा लीगल वॉलिंटियर दिनेश कुमार ने बताया कि वादी अकेला नहीं है पीएलबी उनके साथ है किसी  परेशानी में  व्यक्ति घबराए नहीं उनके लिए न्यायालय खुद चलकर उनके गांव गांव मे जागरुकता  विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है कि वह पीड़ित व्यक्ति लीगल एड क्लीनिक के पैरा लीगल वालंटियर के माध्यम से अपने समस्याओं को निस्तारण करा सकते हैं वही पीएलबी अंजू शर्मा और प्रेम कुमार ने महिलाओं के अधिकार अधिनियम के विषय में जानकारी देकर महिलाओं को पंपलेट वितरण किया गया।

इस दौरान गांव की महिलाएं सीता देवी,कुसुम देवी,ममता,कविता देवी,रामा देवी,माया देवी,पार्वती देवी,लीलावती देवी, रीना देवी इत्यादि महिलाएं उपस्थित रहीं।



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