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Friday, July 21, 2023

राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय विधिक सेव प्राधिकरण, नई दिल्ली व राज्य महिला आयोग उ0प्र0 द्वारा अनेक योजनाओं को संचालन कैम्प लगाकर किया जा रहा

चंदौली।  उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के पत्रांक 2026/एसएलएसए-विविध-2023 (महिला) (ऋ/ सरन) दिनांकित 23.06.2023 की ओर से दिनांक 12.07.2023 से दिनांक 31.07.2023 तक राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रस्ताव के नालसा द्वारा अनुमोदनोपरांत जनपद के समस्त विभागों एवं समस्त तहसील विधिक सेवा समिति के द्वारा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने हेतु प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में माननीय जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्दौली के द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अर्न्तगत शुक्रवार को महिला कल्याण के संबंध में विधिक जागरूकता शिविर/ कार्यक्रम का आयोजन ब्लाक सभागर चकिया में अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्दौली ज्ञान प्रकाश शुक्ल की अध्यक्षता में दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती की बन्दना के साथ शुभारम्भ किया गया। जिसमें जनपद के महिला कल्याण व स्वास्थ्य विभाग संबंधित सभी पदाधिकारियों की उपस्थिती में सम्पन्न हुआ।


 

कार्यक्रम का शुभारम्भ प्रभात कुमार प्रोबेशन अधिकारी द्वारा  ज्ञानप्रकाश शुक्ल अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्दौली को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया, इसी क्रम में डा० अमृता प्रियांशू राठौर द्वारा सुश्री नूतन सिविल जज (जू०डि०)/एफ०टी०सी० द्वितिय / प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड चन्दौली को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्दौली द्वारा उक्त शिविर में महिलाओं के उत्थान हेतु सरकार द्वारा जो भी प्रयास किये जा रहे योजनायें चलाई जा रही है व विधिक प्रावधान क्या-क्या है. राज्य सरकार की विशेष योजना मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, कन्या सुमंगला योजना व निराश्रित महिला पेंशन योजना आदि के बारें में विस्तृत जानकारियां दी गयी। इस संबंध में वहां पर उपस्थित अधिकारीगण द्वारा कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गयी।

सुश्री दीक्षा अग्रहरी, महिला विकास अधिकारी द्वारा अधिकारी द्वारा महिलाओं के संबंध में चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारियां दी गयी। उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया एवं कन्या समृद्धि योजना में किस प्रकार से बालिकाओं के माता-पिता द्वारा लाभ लिया जाता है के बारें में विस्तृत जानकारी दी गयी।

सुश्री नूतन सिविल जज जू० डि०/एफ०टी०सी० द्वितिय / प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड चन्दौली द्वार महिलाओं के संबंध में विशाखा बनाम स्टेट आफ राजस्थान लता सिंह बनाम उ०प्र० राज्य, मैरी रॉय बनाम स्टेट ऑफ केरला, लक्ष्मी बनाम भारत संघ, तमिलनाडु बनाम सुहाष कट्टी इत्यादि कई विधिक व्यवस्थाओं के संबंध में बताते हुए कहा कि यदि जनपद में किसी भी महिला को किसी भी विभाग के संबंधित समस्या आती है तो इसकी शिकायत भी कार्यलय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्दौली को की जा सकती है। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय विधिक सेव प्राधिकरण, नई दिल्ली व राज्य महिला आयोग उ0प्र0 द्वारा अनेक योजनाओं को संचालन किया जा रहा है तथा केन्द्र एवं राज्य की योजाओं को क्रियान्वयन धरातलीय स्तर पर प्रदान किये जाने हेतु रोजाना प्रचार-प्रसार किया जाता है।

डा० अमृता प्रियांशु राठौर द्वारा Women and the Reproductive Helth Rights, The Medical Termination of pregnancy Act, 1971, Pre-Natal diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse), Amendment Act, 2022. Cervical Cancer involvement of female Doctor & PLVS & Arrangement of testing Pertaining to cervical Cancer in coordination with C.M.O. इत्यादि के बारें में जानकारी दी गयी । सर्वाइकल कैंसर क्या है और उससे बचाव के बारे में बताया गया। यह एक प्रकार का वायरस इंफेक्सन है यह 12 वर्ष से उपर की बालिकाओं व महिलाओं में पाया जाता है।  उन्होनें बताया कि अमूमन माहवारी के समय जो महिलायें काटन कपड़ा प्रयोग मे लाती है उसके साफ-सफाई न करने की वजह से यह बिमारी होती है उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि आजकल प्रत्येक गांव गिरांव में नैपकिन उपलब्ध है महिलाएं माहवारी के दौरान नैपकिन का ही उपयोग करें और अपनी साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दें। उपरोक्त बीमारी के संदर्भ में टीका भी बाजार में उपलब्ध है जो दो से ढाई हजार का आता है यदि कोई उक्त बीमारी से पीडित है तो जांच कराकर टीकाकरण करा सकता है।

सुश्री रिजवाना यूनिसेफ मंडलीय सलाहकार वाराणसी ने महिला संबंधी कानून व बालिकाओं संबंधी कानून के बारे में विस्तृत जानकारी दी तथा पॉक्सो अधिनियम 2015 पे विशेष रूप से चर्चा किया तथा यह भी बताया कि यदि कोई पॉक्सों एक्ट से पीड़ित होता है तो उसे अपनी बात छुपानी नही चाहिए अपने घर या परिवार में जरूर बताना चाहिए जिससे उसका निराकरण किया जा सके।

 रमेश चन्द्र तिवारी एवं रितिक रोशन सिंह पैनल अधिवक्ता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्दौली द्वारा संयुक्त रूप से उपस्थित आमजन मानस को विधिक साक्षरता के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया। पत्रकार, शिक्षक, घरेलू महिलाएं, छात्राएं तथा अन्य उक्त शिविर में बड़ी संख्या में आशा बहुए, आंगनबाड़ी, जागरूकता एवं विधिक कार्यकत्री, ग्रामीण जन उपस्थित रहें। समस्त जन को जलपान कराया गया व पोस्टर, व पम्फलेट प्रदान किया गया।

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