सिविल जज एफटीसी प्रथम जनपद चन्दौली द्वारा आरोपी को जेल में बितायी गयी अवधि व 3000 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। - Media Times

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Friday, January 12, 2024

सिविल जज एफटीसी प्रथम जनपद चन्दौली द्वारा आरोपी को जेल में बितायी गयी अवधि व 3000 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान, वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को मिली सजा 


चंदौली। मु0अ0सं0-09/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बलुआ जनपद चंदोली में पंजीकृत किया गया। जिसमे अभियुक्त अवैध तरीके से 250 ग्राम गांजा की बरामदगी के सम्बन्ध मे जिसके सम्बन्ध में मॉनिटरिंग सेल, थाना बलुआ के पैरोकार उ0नि0 त्रिभुवन नारायण तिवारी  व अभियोजन  संवर्ग की तरफ से श्री विपिन तिवारी द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को मा0 न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके फलस्वरूप दिनांक- 12.01.2024 को सिविल जज (जू0डि0)एफटीसी प्रथम जनपद चन्दौली द्वारा आरोपी 1.मनोज कुमार सिंह पुत्र शंकर सिंह निवासी बलुआ जिला चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 3000 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 


 पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है।


 पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप दिनांक- 12.01.2024 को माननीय न्यायालय ने 01 मुकदमें में 01 अभियुक्त को सुनाई सजा जिसका विवरण क्रमश:-

1- दिनांक 11.01.2023 को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के संबन्ध में आरोपी 1.मनोज कुमार सिंह पुत्र शंकर सिंह निवासी बलुआ जिला चन्दौली के विरुद्ध मु0अ0सं0-09/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बलुआ में पंजीकृत किया गया।

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