चकिया ( मीडिया टाइम्स )। थाना चकिया के अंतर्गत मु.अ.स.66/2000 धारा 379,411
भादवि के सम्बन्ध में मॉनिटरिंग सेल, थाना चकिया के पैरोकार का0 विनय प्रताप व अभियोजन की तरफ से मनोज (पीओ) के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को मा0 न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 07.03.2024 को मा0 न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज चकिया रोहित पुरी (जू0डि0) कोर्ट जनपद चन्दौली जनपद चन्दौली द्वारा आरोपी 1. अशोक जायसवाल पुत्र रामजी जायसवाल निवासी इलिया थाना इलिया जनपद चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 5000 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 25 दिन अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।
पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप दिनांक- 07.03.2024 को माननीय न्यायालय ने 01 मुकदमें में 01 अभियुक्त को सुनाई सजा जिसका विवरण क्रमश:-
1.दिनांक 25.05.2000 को धारा 379,411 भादवि के संबन्ध में आरोपी 1.अशोक जायसवाल पुत्र रामजी जायसवाल निवासी इलिया थाना इलिया जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या-66/2000 धारा 379,411 भादवि थाना चकिया में पंजीकृत किया गया।
जिसे आज दिनांक 07/03/24 मा0 न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज चकिया रोहित पुरी (जू0डि0) कोर्ट जनपद चन्दौली जनपद चन्दौली द्वारा आरोपी 1. अशोक जायसवाल पुत्र रामजी जायसवाल निवासी इलिया थाना इलिया जनपद चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 5000 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 25 दिन अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।
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