चन्दौली(मीडिया टाइम्स)। जिलाधिकारी श्रीमती ईशा दुहन द्वारा आदेश जारी कर अवगत कराया गया कि वर्तमान में बढ़ते हुए शीत लहर के कारण तापमान में अत्यधिक गिरावट को देखते हुए।
आपदा प्रबन्धन अधिनियम के उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत शीतलहर के बढ़ते हुये प्रकोप के दृष्टिगत जनपद के समस्त बेसिक शिक्षा परिषदीय द्वारा संचालित विद्यालय / राजकीय / अशासकीय सहायता प्राप्त / मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय / कस्तुरबा गां०आ०बा०विद्यालय एवं समस्त बोर्ड के सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालय नर्सरी से कक्षा-12 तक के विद्यालयों को दिनांक 05-01-2023 तक बन्द किया जाता है।
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