चन्दौली(मीडिया टाइम्स)। उप कृषि निदेशक वसन्त कुमार दुबे ने बताया कि सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन योजना एवं कृषि यंत्रीकरण की समस्त योजना में शासनादेश के निर्गत होने की तिथि 13.02.2023 के उपरान्त कृषक द्वारा जिस फर्म से जो भी कृषि यंत्र क्रय किया जाये उस यंत्र के क्रय हेतु फर्मों को शत प्रतिशत धनराशि का भुगतान लाभार्थी के स्वयं के खाते से ही किये जाने पर ही अनुदान भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है।
उक्त के क्रम में जनपद के समस्त कृषक बंधुओं को निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा उक्त शासनादेश निर्गत होने की तिथि के उपरान्त कृषि यंत्रीकरण की समस्त योजनान्तर्गत कृषि यंत्रों / कृषि रक्षा उपकरणों / कस्टम हायरिंग सेंटर/फार्म मशीनरी बैंक से संबंधित कृषि यन्त्रों की धनराशि का भुगतान कृषक / लाभार्थी के स्वयं के खाते से शत- प्रतिशत आर०टी०जी०एस० / नेफ्ट/चेक इत्यादि के माध्यम से ही किया जाये, इसके साथ- साथ इसकी पुष्टि हेतु इसका प्रमाण भी अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा किया जायेगा। कृषि यन्त्रों की धनराशि का भुगतान कृषक/लाभार्थी के स्वयं के खाते से न करने की दशा में विभाग द्वारा अनुदान से लाभान्वित नही किया जायेगा।
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