चंदौली। मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंदौली ने बताया कि जनपद में किसी भी चिकित्सकीय प्रतिष्ठान के संचालन से पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में पंजीकरण कराना एवं पंजीकृत प्रतिष्ठानों का प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य है। जनपद चन्दौली के समस्त निजी नर्सिगं होम / चिकित्सालय / क्लिनिक / पैथालॉजी सेन्टर / एक्स-रे सेन्टर / डेन्टल क्लीनिक / फिजियोथेरेपी सेन्टर व चिकित्सकीय प्रतिष्ठानों को अवगत कराना है कि पूर्व निर्गत मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र दिनांक 30.04.2023 तक ही वैध था। स
मस्त को निर्देश दिया गया था कि निर्गत मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण / नये पंजीयन हेतु वैधता खत्म होने के पूर्व ही कराना सुनिश्चित करें। जिन निजी नर्सिंग होम / चिकित्सालय/ क्लिनिक/पैथालाजी सेन्टर / एक्स-रे सेन्टर / डेन्टल क्लीनिक / फिजियोथेरेपी सेन्टर के द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में पंजीकरण / नवीनीकरण नहीं कराया गया है, उनको सूचित किया जाता है कि तत्काल अपना चिकित्सकीय प्रतिष्ठान बन्द कर देवें। यदि चिकित्सकीय प्रतिष्ठान खुला अथवा किसी भी प्रकार का चिकित्सकीय कार्य का संचालन करते हुए पाया जाता है तो प्रबन्धक / संचालक एवं चिकित्सक के विरूद्ध मेडिकल काउन्सिल एक्ट 15 (2) के तहत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। जिसके लिए प्रबन्धक / संचालक एवं चिकित्सक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
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