चंदौली राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत डीएम निखिल टीकाराम फुंडे के निर्देश पर गठित इंफोर्समेंट स्क्वायड के द्वारा कोटपा अधिनियम 2003 के अनुपालन के क्रम में धारा 6 बी के अंतर्गत पीडीडीयू नगर के लाल बहादुर शास्त्री बालिका इंटर कॉलेज और अन्य विद्यालय समेत मुगलसराय, चंदौली के परिसर के 100 गज की परिधि में 5 दुकानों से ₹400 जुर्माना वसूला गया।
साथ ही ऐसे दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि भविष्य में तंबाकू पदार्थ की लड़ियां टांगकर ना बेचे। प्रत्येक दुकानदार द्वारा अपने दुकान पर 60×30 सेंटीमीटर का एक साइनेज लगाना होगए। जिस पर लिखा हो कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तंबाकू बेचना अपराध है। साथ ही दुकानदारों को एक सप्ताह का समय दिया गया है। यदि भविष्य में दोबारा प्रदर्शन सहित तंबाकू उत्पाद बेचते पाए जाते हैं तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी टीम में डॉ अभीषेक सिंह, जनपद सलाहकार कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, अरविन्द कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुग़लसराय और पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।
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