चन्दौली। जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी रत्नेश सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 अन्य पिछडे वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजनान्तर्गत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा धनराशि रू0 20000.00 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रेषित किया जाता है।
1- पात्रता की शर्ते अभिभावक की वार्षिक आय सीमा शहरी क्षेत्र हेतु रू0 56460.00 एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु रू0 46080.00 से अधिक न हो। कन्या का उम्र 18 वर्ष एवं वर का उम्र 21 वर्ष से कम न हो।
2- आवश्यक प्रपत्र- आवेदक का आय प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शादी का कार्ड, वर व कन्या का उम्र प्रमाण पत्र कन्या व आवेदक का आधार कार्ड, आवेदक का बैंक पासबुक की छाया प्रति एवं आवेदक व कन्या का फोटो।
3- आवेदन की प्रक्रिया- वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदक अपना तथा अपनी पुत्री (जिसकी शादी हेतु अनुदान हेतु आवेदन किया जा रहा है) का आधार पोर्टल पर दर्ज करेगा तथा आधार से लिंक मोबाइल पर प्राप्त ओ०टी०पी० का उपयोग कर ई-के०वाई०सी० की प्रक्रिया पूर्ण करेगा, जिसके माध्यम से यू०आई०डी०ए०आई० (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) से आवेदक तथा उसकी पुत्री के नाम, पिता का नाम, पता, आयु तथा उनकी फोटो आवेदन में स्वतः अंकित हो जायेगी। इसी प्रकार आय और जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा संख्या अंकित करने पर ई-डिस्ट्रिक्ट सर्वर से आय तथा जाति का सत्यापित विवरण आवेदन में अंकित हो जायेगा। उपरोक्त प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि पात्र आवेदकों के आवेदन ही अंतिम रूप से सबमिट हो पायेंगे तथा आय, जाति अथवा आयु के आधार पर अपात्र होने पर आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण ही नहीं की जा सकेगी।
अधिक जानकारी के लिए अपने उपजिलाधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी अथवा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, चन्दौली बिछियांकला विकास भवन के सामने प्रत्येक कार्य दिवस में सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त किया जा सकता है।
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