चंदौली ( मीडिया टाइम्स )। जिला समाज कल्याण अधिकारी नागेन्द्र कुमार मौर्य ने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु सामूहिक विवाह के लिये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ऑनलाईन पोर्टल प्रारम्भ किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा विकसित किये गये सामूहिक विवाह योजना की वेबसाईड- http://cmsvy.upsdc.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन किया जाना अनिवार्य है।
निराश्रित, निर्धन व जरूरतमंद के साथ वर व कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों। शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता प्रमाण पत्र व मनरेगा जॉब कार्ड में कन्या की आयु 18 व वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा परिवार की वार्षिक आय रू0 2.00 लाख से कम हो। निराश्रित महिला, परित्यक्तता व कानूनी रूप से तलाकशुदा पात्र होगी। आरक्षित वर्ग को जाति प्रमाण पत्र अवश्य लगाना होगा।
इसमें दिव्यांगजन को प्राथमिकता दी जायेगी। आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र जनसुविधा केन्द्र कामन सर्विस सेन्टर, साईबर कैफै, निजी इन्टरनेट केन्द्र अथवा विभागीय पोर्टल पर भरा जा सकता है। आवेदिका द्वारा अपना आवेदन पत्र विवाह हेतु निर्धारित तिथि के न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व करना होगा। इस योजना के अन्तर्गत प्रति जोड़ा रू0 51000.00 व्यय किये जाने का प्राविधान है, जिसमें रू0 35000.00 कन्या के बैंक खाते में, रू0 10000.00 की वैवाहिक उपहार सामग्री एवं रू0 6000.00 कार्यक्रम आयोजन पर व्यय किया जाता है।
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