शहाबगंज ( मीडिया टाइम्स )। चंदौली प्रशासन ने पटाखों की बिक्री और भंडारन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। उत्तर प्रदेश अग्निशमन व आपात सेवा मुख्यालय लखनऊ के आदेश में साफ लिखा है कि अगर कोई गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए पकड़ाता है तो उसके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम और धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के अग्निशमन विभाग द्वारा यह सूचना दिवाली पर्व के मद्देनजर पूरे प्रदेश में दिया गया है कि बिना किसी ट्रेनिंग व जानकारी के लोग पटाखा बिक्री करते हुए पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कानूनी धारा के अधिनियम के अंतर्गत कठोर से कठोर दण्ड दिया जाएगा।
उपरोक्त जानकारी जिलाधिकारी, एसपी और अग्निशमन विभाग जनपद चंदौली द्वारा दी गई है। जिसके मद्देनजर अग्निशमन विभाग चंदौली द्वारा मंगलवार को शहाबगंज व्यापार मंडल के पदाधिकारीयो से मिलकर दुकानदारों को जागरुक करने व गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा गया। व्यापार मण्डल के जिला वरिष्ठ मंत्री महमूद आलम ने समस्त व्यापारियों से अपील किया कि आप सभी लोग सरकार की गाइडलाइन का पालन करें।जिसके क्रम में उन्होंने बताया कि आगामी 09/11/2023 दिन बृहस्पतिवार को महामंत्री दिनेश गुप्ता के आवास पर व्यापारियों व अग्निशमन के बीच बैठक की जायेगी। इस मौके पर कस्बा व्यापार मण्डल अध्यक्ष कुंदन चौहान, महामंत्री दिनेश गुप्ता, प्रादेशिक सदस्य चंदन सोनी, मीडिया प्रभारी (पटरी अध्य्क्ष) मो तसलीम आदि व्यापार मण्डल के पदाधिकारी मौजुद रहे।
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