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Friday, December 15, 2023

सोनभद्र से बड़ी खबर-नाबालिक के दुष्कर्म के मामले में भाजपा के दुद्धी विधायक रामदुलार गौड़ को 25 वर्ष की कैद

सोनभद्र ( मीडिया टाइम्स )। नौ वर्ष पूर्व डरा धमका कर नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अपर जिला जज प्रथम/ एमपी एमएलए कोर्ट सोनभद्र एहसानुल्लाह खान की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दोषी भाजपा के दुद्धी विधायक रामदुलार गोंड़ को पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाकर 25 वर्ष की कैद।

जिसमें 20 वर्ष कठोर कारावास तथा 10 लाख 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर तीन वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि पीड़िता को मिलेगी। उधर अब विधायक की सदस्यता भी खत्म हो सकती है और दुद्धी में नए सिरे से विधानसभा चुनाव हो सकता है। 

अभियोजन पक्ष के मुताबिक 4 नवंबर 2014 को  म्योरपुर थाने में दी तहरीर में एक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि वह शाम को सात बजे अपने घर पर था तभी उसकी नाबालिग बहन रोती हुई आ गई। पूछने पर उसने बताया कि भईया मैं आपको मुंह दिखाने लायक नहीं बची हूं। 

उसने बताया कि रामदुलारे गौंड पुत्र रामधनी निवासी रासपहरी, थाना म्योरपुर, जिला सोनभद्र जो तत्कालीन प्रधानपति थे अब वर्तमान में भाजपा के दुद्धी विधायक हैं उसकी नाबालिग बहन के साथ पिछले एक वर्ष से लगातार जान मारने की धमकी देकर दुष्कर्म कर रहे थे। इस मामले में पुलिस ने रामदुलार के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था और विवेचना करने के बाद विवेचक ने चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया था। इस मामले में 8 दिसंबर को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस कर अपना पक्ष रखा था। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर 12 दिसंबर को दोषसिद्ध पाकर दुद्धी विधायक रामदुलार गौड़ को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार भेज दिया था। अदालत में सजा के बिंदु पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जहां कम से कम सजा दिए जाने की मांग की, वहीं अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं ने अधिक से अधिक सजा उम्रकैद की मांग की। 

अदालत ने सुनवाई करते हुए पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाकर दोषी दुद्धी विधायक रामदुलार गौड़ को 25 वर्ष की कैद, जिसमें 20 वर्ष की कठोर कैद तथा 10 लाख 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर तीन वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि पीड़िता को मिलेगी। अब दुद्धी विधायक रामदुलार गौड़ की विधायक की सदस्यता भी खत्म हो सकती है। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सत्यप्रकाश त्रिपाठी एवं सहयोगी अधिवक्ता विकास शाक्य व रामजियावन सिंह यादव ने बहस की।

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