"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान,मा0 न्यायालय स्पे0 जज पाक्सो राजेन्द्र प्रसाद द्वारा आरोपी को 4 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रु का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को मिली सजा।
थाना धीना अन्तर्गत मु.अ.सं. 108/2018 धारा 363,366,376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के मामले में मॉनिटरिंग सेल, थाना धीना के पैरोकार का0 राजु चौहान व अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता रमाकान्त के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को मा0 न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप मा0 न्यायालय स्पे0 जज पाक्सो एक्ट द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मनोज कुमार बिन्द पुत्र रामराज बिन्द निवासी सगरापार मेढ़ान थाना धीना जनपद चन्दौली को 4 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रु का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।अर्थदण्ड अदा न अदा करने पर 2 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप माननीय न्यायालय ने 1 मुकदमें में 1 अभियुक्त को सुनाई सजा जिसका विवरण क्रमश:-
1 - दिनांक 11.10.2018 को धारा 363,366,376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के संबन्ध में आरोपी 1.मनोज कुमार बिन्द पुत्र रामराज बिन्द निवासी सगरापार मेढ़ान थाना धीना जनपद चन्दौली के विरुद्ध मु0अ0सं0- 108/2018 धारा 363,366,376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट में थाना धीना जनपद चन्दौली में पंजीकृत किया गया था।
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