चंदौली ( मीडिया टाइम्स )। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक वकील पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया, जिसने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा में बहाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की थी।
न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने अशोक पांडे द्वारा दायर याचिका को तुच्छ और न्यायिक समय की बर्बादी पाया।
पेशे से वकील पांडेय ने लोकसभा के सदस्य के रूप में गांधी का दर्जा बहाल करने वाली अधिसूचना को रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था।
No comments:
Post a Comment