चंदौली ( मीडिया टाइम्स )। थाना मुगलसराय अंतर्गत मु0अ0सं0-478/2020 धारा 392,411 भादवि थाना मुगलसराय जनपद चंदौली में आरोपी द्वारा काले रंग की पल्सर से आकर वादी के हाथ से मोबाइल फोन छीनकर भाग जाना के सम्बन्ध में
मॉनिटरिंग सेल, थाना मुगलसराय के पैरोकार हे0का0 राजेश राय व अभियोजन की तरफ से मनीष कुमार मिश्रा के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को मा0 न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 11.01.2024 को मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली द्वारा आरोपी 1.पंचम गौड़ पुत्र छेदी गौड़ पता मुगलचक जम्मा मस्जिद थाना अलीनगर जनपद चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 3000 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 07 दिवस का कठोर कारावास की सजा भुगतना होगा।
पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप दिनांक- 11.01.2024 को माननीय न्यायालय ने 01 मुकदमें में 01 अभियुक्त को सुनाई सजा जिसका विवरण क्रमश:-
1 - दिनांक 28.12.2020 को धारा 392,411 भादवि के संबन्ध में आरोपी 1.पंचम गौड़ पुत्र छेदी गौड़ पता मुगलचक जम्मा मस्जिद थाना अलीनगर जनपद चन्दौली मु0अ0सं0-478/2020 धारा 392,411 भादवि थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया।
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