चंदौली ( मीडिया टाइम्स )। धानापुर अंतर्गत मु0अ0सं0-75/2011 धारा 324,504 भादवि थाना धानापुर में जमीन के बटवारे को लेकर अभियुक्त द्वारा वादी के साथ
गाली गलौज करना एवम छुरी से मारे जाने के सम्बन्ध में मॉनिटरिंग सेल, थाना धानापुर के पैरोकार हे0 का0 सुबहान अहमद अभियोजन संवर्ग की तरफ से विजय कुमार यादव के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को मा0 न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई।
जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 04.01.2024 को न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली द्वारा 1.राधेश्याम पुत्र शिवनाथ निवासी मडई त्रिभुवनपुर थाना धानापुर जनपद चन्दौली को डेढ साल का कठोर कारावास से दण्डित किया गया।
महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप दिनांक- 04.01.2024को माननीय न्यायालय ने 01 मुकदमें में 01 अभियुक्त को सुनाई सजा जिसका विवरण क्रमश:-
1- दिनांक 19.09.2011 को धारा 324,504 भादवि के संबन्ध में आरोपी 1.राधेश्याम पुत्र शिवनाथ निवासी मडई त्रिभुवनपुर थाना धानापुर जनपद चन्दौली के विरुद्ध मु0अ0सं0-75/2011 धारा 324,504 भादवि थाना धानापुर में पंजीकृत किया गया।
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